प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसा देकर ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने लोन देने, लकी ड्रा या टीवी शो का अवार्ड जीतने के नाम के अलावा अन्य तरीके से की जा रही ठगी को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने ऐसा करने वाले अपराधियों के संगठित गिरोहों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने डीजीपी को तत्काल सभी पुलिस थानों को एक सर्कुलर जारी कर ऐसे अपराध से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है.
डिप्रेशन के बाद कर लिया था सुसाइड
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जे जे मुनीर ने ठगी के आरोपी कुलदीप की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. ठगी के आरोपी कुलदीप के खिलाफ यूपी के सहारनपुर जनपद के कुतुबशेर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई. जिसमें उस पर आरोप है कि उसके साथी सुशील कुमार ने शिकायतकर्ता के बेटे शुभम कुमार को प्राइवेट बैंक अधिकारी बन कर व्यवसाय करने के लिए दस लाख रुपए का लोन देने के नाम पर एक लाख रुपए ठग लिए. जिससे वह डिप्रेशन में चला गया और आत्महत्या कर ली.मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद कुलदीप अपने साथियों के साथ लग्जरी कार में बैठकर ऑनलाइन ठगी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए. इनके पास से ठगी में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद किया गया था.
थानों को किया सर्कुलर जारी
राज्य सरकार की तरफ से वर्चुअल कोर्ट में पेश अधिवक्ता ने कहा कि ये संगठित अपराधियों का गिरोह है, जो धोखाधड़ी कर सरल लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठता है. कोर्ट ने कहा कि कोविड के चलते लोगों की नौकरियां छूटी है. ठगी करने वाले अपराधी ऐसे लोगों को झांसा देकर लूट रहे हैं. जिससे सख्ती से निपटने के तत्काल कदम उठाए जाए. कोर्ट ने डीजीपी को तत्काल ऐसे मामलों में रोक लगाने के लिए सभी थानों को एक सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है. कहा की ठगी करने वाले संगठित आपराधियों से सख्ती से निपटा जाए.